कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय ने रोजवैली पोंजी घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग से जुड़ी जांच के सिलसिले में 2300 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त की हैं, इनमें दो दर्जन होटल व रेसोर्ट हैं.
अधिकारियों के अनुसार, निदेशालय ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है. इसके तहत 11 रिसोर्ट व नौ होटल कुर्क किये गये हैं.
इसी तरह पश्चिम बंगाल में 200 एकड़ जमीन व 414 भूखंड कुर्क किये गये हैं. निदेशालय द्वारा पीएमएलए के तहत आस्तियों को कुर्क करने का यह अपनी तरह का सबसे बड़ा आदेश है. इस ताजा कार्रवाई के साथ इस मामले में कुर्क कुल संपत्तियों का मूल्य लगभग 4200 करोड़ रुपये हो गया है. रोज वैली कंपनी व इसके चेयरमैन गौतम कुंडु व अन्य के खिलाफ 2014 में मामला दर्ज किया था.
कुंडु को 2015 में कोलकाता में गिरफ्तार किया गया. इस मामले में कोलकाता व भुवनेश्वर की अदालतों में अनेक आरोप पत्र दाखिल किये गये. आरोप है कि इस समूह ने चिटफंड कारोबार के लिए 27 कंपनियां बनायी, जिनमें से छह सात ही परिचालन में थीं.
