हाइकोर्ट ने पत्थरों के अवैध खनन को बंद करने का दिया आदेश

कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अवैध पत्थर खनन को जल्द से जल्द बंद करने का आदेश दिया है.

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अवैध पत्थर खनन को जल्द से जल्द बंद करने का आदेश दिया है. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से कहा कि अगले 15 दिनों के अंदर वह पूर्व मेदिनीपुर के एगरा क्षेत्र में चारदीवारी लगायेगी, जहां से पत्थरों के अवैध खनन का आरोप लगा है. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के हल्दिया क्षेत्रीय कार्यालय से पूछा है कि किस कंपनी को वहां पत्थर खनन करने का आदेश दिया गया था, उसके पास कानूनी लाइसेंस है या नहीं. अगर कंपनी के पास वैध लाइसेंस नहीं है तो उसे तुरंत बंद करना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >