बेऊर जेल से लाये गये गैंगस्टर सुबोध सिंह को सीआइडी ने लिया हिरासत में

गैंगस्टर सुबोध सिंह को तीसरे दिन अदालत में पेश करने के बाद आखिरकार सीआइडी उसे अपनी कस्टडी (पुलिस रिमांड) में ले पायी. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी सुबोध सिंह को 14 दिनों की पुलिस रिमांड में हवालात भेज दिया.

आरोपी बोला : सात साल से जेल में हूं, सीआइडी अफसर को नहीं धमकाया

संवाददाता, आसनसोलगैंगस्टर सुबोध सिंह को तीसरे दिन अदालत में पेश करने के बाद आखिरकार सीआइडी उसे अपनी कस्टडी (पुलिस रिमांड) में ले पायी. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी सुबोध सिंह को 14 दिनों की पुलिस रिमांड में हवालात भेज दिया. अदालत से निकलने पर मीडिया के समक्ष सुबोध ने अपनी सफाई में कहा कि उसने किसी भी सीआइडी अधिकारी को नहीं धमकाया है. सीआइडी अधिकारी ने ही गोली मारने की धमकी दी थी. बैरकपुर के एक व्यापारी से फोन पर रंगदारी मांगने के मुद्दे पर कहा कि किसी से उसने रंगदारी नहीं मांगी है, किसी की हत्या भी नहीं करायी है. सात साल से जो जेल में है, वो कैसे ऐसा अपराध कर सकता है? सारे आरोप तो इन्हें (पुलिस) साबित करने हैं. इन्हीं की बनायी जेल में सात साल से बंद हूं. रानीगंज रामबागान इलाके के निवासी व उद्योगपति सुंदर भालोटिया के घर 20 फरवरी 2022 को हुई डकैती की घटना में सीआइडी की अपील पर एडीजे-एक की अदालत ने सुबोध को यहां हाजिर करने के लिए पटना बेऊर जेल प्रबंधन में प्रोडक्शन वारंट भेजा था. उसके आधार पर रविवार को उसे लाकर आसनसोल सीजेएम की अदालत में पेश किया गया. प्रोडक्शन वारंट एडीजे-एक की अदालत से जारी हुआ था, लिहाजा उसे सुनवाई के लिए एडीजे-एक की अदालत में भेज दिया गया. सोमवार को वकीलों की हड़ताल होने के कारण अदालत में सुनवाई नहीं हुई और तीन जुलाई की तारीख दी गयी. बुधवार को एडीजे-एक की अदालत में आरोपी को पेश किया गया, जहां सीआइडी के अधिकारी ने उसकी 14 दिनों की पुलिस रिमांड की अर्जी दी, जिसका बचाव पक्ष के वकील ने विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की. सीआइडी को उसके पास से काफी जानकारी जुटानी है. इस मामले पर ट्रायल शुरू हो चुका है.

ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भवानी भवन लाया गया सुबोध सिंह

सीआइडी के अधिकारी बुधवार रात 11.30 बजे के करीब सुबोध सिंह को लेकर भवानी भवन पहुंचे. उसे आसनसोल से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सीआइडी के मुख्यालय भवनी भवन लाया गया. गौरतलब है कि गैंगस्टर सुबोध सिंह को सोमवार को अदालत से जब आसनसोल जेल लाया गया, तब उसने सीआइडी डीआरबीटी सेल प्रभारी व पुलिस निरीक्षक को कहा कि उसे फंसाने के लिए आपलोगों को भारी कीमत चुकानी होगी और आप सबके बाल-बच्चों को भुगतना होगा. इस धमकी के लिए उस पर आसनसोल साउथ थाना के बीएनएस की धारा 351(3)/221/232 के तहत मामला दर्ज हुआ है. उस मामले में भी उसकी गिरफ्तारी होगी और पुलिस रिमांड में लेने का प्रयास किया जायेगा. बैरकपुर के एक मामले में भी वहां की पुलिस कोर्ट के शोन अरेस्ट का प्रेयर देकर उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है. 23 दिसंबर 2017 को आसनसोल कोर्ट मोड़ इलाके स्थित मुथूट फिनांस कार्यालय से 27 किलो सोना और साढ़े चार लाख रुपये लूटने के मामले में भी वह आरोपी है. इस मामले की भी सुनवाई चल रही है, जिसमें वह जमानत पर है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >