बंगाल पुलिस ने बीएनएस के तहत महिला अपराध में की पहली गिरफ्तारी

पुलिस अधिकारी ने बताया, व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 76/351(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत आरोप लगाए गए हैं. उसका महिला उत्पीड़न का इतिहास रहा है.

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के नरेंद्रपुर में एक व्यक्ति को उसकी नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में पहली गिरफ्तारी है. बुधवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है.

आरोपी की पहचान बंगाली टेलीविजन इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर हुई


पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान बंगाली टेलीविजन इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर की गई है. सोमवार को उसकी पत्नी की ओर से की गई शिकायत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया पत्नी ने आरोप लगाया कि जब घर में कोई नहीं था, तब उसने उसकी पुत्री का यौन उत्पीड़न किया.

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मामले की जांच जारी

पुलिस अधिकारी ने बताया, व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 76/351(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत आरोप लगाए गए हैं. उसका महिला उत्पीड़न का इतिहास रहा है. मामले की जांच जारी है.उन्होंने बताया कि एक जुलाई को बीएनएस के क्रियान्वयन के पहले दिन कोलकाता पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र के विभिन्न पुलिस थानों में कम से कम 31 मामले दर्ज किए हैं.

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By Shinki Singh

10 साल से ज्यादा के पत्रकारिता अनुभव के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत Sanmarg से की जहां 7 साल तक फील्ड रिपोर्टिंग, डेस्क की जिम्मेदारियां संभालने के साथ-साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों और राजनीति पर लगातार लिखा. इस दौरान मुझे एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का भी अच्छा अनुभव मिला. बाद में प्रभात खबर से जुड़ने के बाद मेरा फोकस हार्ड न्यूज पर ज्यादा रहा. वहीं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में भी काम करने का मौका मिला और यह मेरे लिये काफी दिलचस्प है. मैं हर खबर के साथ कुछ नया सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने में यकीन रखती हूं.

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