दुर्गापुर से अविनाश यादव की रिपोर्ट
पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले में गिरफ्तार युधिष्ठिर घोष को बुधवार को पांडवेश्वर थाने की पुलिस ने दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 5 दिनों के लिए फिर पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया. पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि युधिष्ठिर घोष पांडवेश्वर थाना क्षेत्र के खोट्टाडीही गांव का निवासी है. उसके खिलाफ पांडवेश्वर थाना में कांड संख्या 154/26 दर्ज है. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2), 317(2), 111/61(2) तथा एमएमडीआर एक्ट के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज किये गये हैं.
कोयला व बालू तस्करी में आता रहा है युधिष्ठिर का नाम
जांच अधिकारियों का कहना है कि युधिष्ठिर घोष का नाम लंबे समय से क्षेत्र में कथित अवैध कोयला और बालू तस्करी से जुड़े कारोबारियों में शुमार रहा है. पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में भी उस पर अवैध खनन और तस्करी से जुड़े कई आरोप लगते रहे हैं. पिछले महीने भी उसे इसी तरह के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था.
कोयला तस्करी के नेटवर्क का हो सकता है खुलासा
पुलिस का कहना है कि आरोपी को दोबारा रिमांड पर लेकर उससे गहन पूछताछ की जायेगी. जांच एजेंसी का मानना है कि पूछताछ के दौरान अवैध कोयला तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है. साथ ही इस धंधे से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई की जायेगी.
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कुछ और गिरफ्तारियां संभव : पुलिस
पुलिस ने संकेत दिये हैं कि पूरे मामले की जांच अभी जारी है. रिमांड के दौरान पूछताछ में युधिष्ठिर से जो जानकारियां मिलेंगी, उसके आधार पर आगे और भी कुछ कार्रवाई हो सकती है. कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं.
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