दुर्गापुर अदालत में पीड़िता का बयान दर्ज

जज लोकेश पाठक के समक्ष पीड़िता का बयान करीब तीन घंटे तक दर्ज किया गया.

गत वर्ष 10 अक्तूबर को दुर्गापुर में हुई थी घटना

दुर्गापुर. दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा से 10 अक्तूबर को हुए गैंगरेप मामले में गिरफ्तार छह अभियुक्तों और पीड़िता को शुक्रवार को दुर्गापुर अदालत में पेश किया गया. मामले की सुनवाई एडीजे स्पेशल कोर्ट में हुई. जज लोकेश पाठक के समक्ष पीड़िता का बयान करीब तीन घंटे तक दर्ज किया गया. अदालत सूत्रों के अनुसार बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शनिवार को भी जारी रहेगी.

कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेशी

शुक्रवार को छह अभियुक्तों और पीड़िता को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत लाया गया. सुनवाई के दौरान एडीजे स्पेशल कोर्ट परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे. अदालत कक्ष में मामले से जुड़े वकीलों और पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रही.

पीड़िता के बयान और साक्ष्य प्रस्तुति

कोर्ट सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि 10 अक्तूबर की शाम वह अपने बॉयफ्रेंड आसेफ अली के साथ कॉलेज परिसर के बाहर गोलगप्पा खाने गई थी. लौटते समय वे कॉलेज से सटे झाड़ियों की ओर गए, जहां पहले तीन युवक पहुंचे और बाद में दो अन्य युवक भी आ गए. पीड़िता ने बयान में जबरदस्ती किए जाने की बात कही. बयान दर्ज होने के दौरान पुलिस की ओर से एकत्र किए गए साक्ष्य भी क्रमवार जज के समक्ष पेश किए गए, जिनकी गहन जांच की गई.

घटना और जांच का क्रम

घटना 10 अक्तूबर की रात करीब 8 बजे की बताई गई है, जब 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा अपने सहपाठी वासिफ अली के साथ बाहर निकली थी. बाद में उसे परान गंज के जंगल क्षेत्र में ले जाया गया. कॉलेज लौटने के बाद पीड़िता ने कॉलेज अधिकारियों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. 11 अक्तूबर की सुबह लिखित शिकायत के आधार पर न्यूटाउनशिप थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने बिजरा गांव से अपू बाउरी, शेख नसीरुद्दीन, शेख फिरदौस, शेख रियाजुद्दीन और शफीक शेख को गिरफ्तार किया. मामले की सुनवाई अब भी जारी है.

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Published by: Ganesh mahto

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