मेडिकल छात्रा से गैंगरेप पर एडीजे कोर्ट में हुई पहली सुनवाई, पैरवी को कोई नहीं आया दुर्गापुर. बीते 10 अक्तूबर को दुर्गापुर के निजी मेडिकल कॉलेज की मेडिकल छात्रा से गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों को शनिवार को एडीजे कोर्ट में पहली बार पेश किया गया, जहां बचाव-पक्ष से कोई अधिवक्ता खड़ा नहीं हुआ, जिससे सभी आरोपियों को दो दिनों के लिए जेल भेज दिया गया. सोमवार को मामले पर अगली सुनवाई होगी. पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता पार्थ घोष ने बताया कि प्रथम दिन एडीजे कोर्ट में अभियुक्तों के खिलाफ लगे आरोपों एवं राहत दिलाने की याचिका-पत्र दायर नहीं करने के कारण सबको जेल भेजा गया है. यह केस एसीजेएम कोर्ट से अतिरिक्त सत्र न्यायालय(एडीजे कोर्ट) को हस्तांतरित हो चुका है. सोमवार को यह मामला दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर होने की उम्मीद है. छह आरोपियों में शामिल शेख शफीक एवं रियाजउद्दीन शेख के अलावा मुख्य चार आरोपी वासिफ अली (पीड़िता का सहपाठी), अपू बाउरी, शेख नसीरुद्दीन व शेख फिरदौस पर गैंगरेप का मामला दर्ज है. इस आशय की प्रति(कॉपी) पुलिस ने अपनी चार्जशीट में संलग्न करके कोर्ट में जमा कर दी है. सोमवार को केस पर अगली सुनवाई होगी.
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