उदयन को न्यायिक हिरासत

15 मार्च को होगी कोर्ट में पेशी, आरोप पत्र शीघ्र जमा करेगी पुलिस बांकुड़ा : अपनी प्रेमिका आकांक्षा शर्मा व माता-पिता की हत्या के आरोपी उदयन दास को रायपुर पुलिस (छत्तीसगढ़) ने बुधवार को बांकुडा जिला न्यायालय के सीजेएम कोर्ट में पेश किया. उदयन के माता-पिता के दोहरे हत्याकांड में उससे पूछताछ करने के लिए […]

15 मार्च को होगी कोर्ट में पेशी, आरोप पत्र शीघ्र जमा करेगी पुलिस
बांकुड़ा : अपनी प्रेमिका आकांक्षा शर्मा व माता-पिता की हत्या के आरोपी उदयन दास को रायपुर पुलिस (छत्तीसगढ़) ने बुधवार को बांकुडा जिला न्यायालय के सीजेएम कोर्ट में पेश किया.
उदयन के माता-पिता के दोहरे हत्याकांड में उससे पूछताछ करने के लिए रायपुर पुलिस बांकुड़ा के सीजेएम कोर्ट से अनुमति लेकर अपने साथ ले गयी थी. कोर्ट ने उदयन को वापस बांकुड़ा लौटाने का निर्देश दिया था. सीजेएम कोर्ट ने उसकी जमानत अरजी खारिज कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बांकुड़ा जिला जेल में भेज दिया.
अदालत सूत्रों के अनुसार, बुधवार को आकांक्षा शर्मा हत्याकांड के आरोपी उदयन दास को बांकुडा के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. सीजेएम अरुण नंदी ने बांग्ला भाषा में उदयन से पूछा कि रायपुर में इतने दिन कैसे गुजरे? उदयन ने कहा कि अच्छी तरह से गुजरे. उदयन की जमानत के लिए उसके पक्ष से किसी भी अधिवक्ता ने अरजी नहीं दी. कोर्ट के निर्देश पर जिला कानूनी सेवा ( डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज) संस्था ने अधिवक्ता उपलब्ध कराया. उक्त अधिवक्ता ने उसकी जमानत अरजी पेश की. सीजेएम ने जमानत अरजी खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
गौरतलब है कि कि इस हत्याकांड में पुलिस रिमांड से लौटने के बाद उसके अधिवक्ता ने उसकी जमानत की अरजी सीजेएम कोर्ट में पेश की थी तथा हत्या में उसकी संलिप्तता से साफ इनकार किया था. उस समय कोर्ट में ही उदयन ने सीजेएम से कहा था कि उसने हत्या की है तथा वह इस मामले में कोई जमानत नहीं लेना चाहता है. उसके अधिवक्ता ने जब इसे पुलिस प्रताड़ना का असर कहा था तो उसने किसी भी प्रताड़ना से इनकार करते हुए स्वीकारोक्ति कहा था. इसके पहले उसने हत्या से संबंधित अपना बयान न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज करायी थी.
कोर्ट परिसर में मृतका आकांक्षा शर्मा के परिजन मौजूद थे. उनके अधिवक्ता सायंतन चौधरी कोर्ट की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे. उन्होंने कहा कि उदयन की जमानत अरजी खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. कोर्ट में उसकी अगली पेशी 15 मार्च को होगी. उन्होंने कहा कि वे उदयन की जमानत का विरोध करेंगे तथा कस्टडी ट्रायल की मांग करेंगे ताकि उसे जेल से बाहर निकलने का मौका नहीं मिले. उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.
इस मामले में पुलिस के वरीय अधिकारियों ने कहा कि उदयन से आवश्यक पूछताछ की जा चुकी है. उसे रिमांड पर लेकर सारे संबंधित तथ्य लिये जा चुके हैं. सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसने न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष अपना बयान भी दर्ज करा दिया है.
शीघ्र ही आरोप पत्र कोर्ट में जमा कर कस्टडी ट्रॉयल की कोशिश की जायेगी.
भोपाल के बैंक मैनेजर राव ने लेन-देन से किया इनकार
मंगलवार को सेंट्रल बैंक अरेरा हिल्स भोपाल के रिजनल शाखा के मुख्य प्रबंधक भास्कर राव से एसआइटी ने पूछताछ की. उनसे पूछा गया कि रायपुर, भोपाल में इंद्राणी दास के नाम से बैंक खातों से सालो तक पेंशन की राशि और खाते में जमा लाखों रुपये का ट्रांजेक्शन उदयन ने कैसे कर लिया? उनका जबाव था कि उदयन ने मां इंद्राणी का जीवित प्रमाणपत्र बैंक में पेश किया था. इसे उन्होंने ई-मेल के जरिए रायपुर शाखा को भेजा था, इसके आधार पर पेंशन की राशि वह अपनी मां के हस्ताक्षर करके निकालता गया.
बैंक से भारी चूक हुई है. जीवित प्रमाणपत्र और चेक पर किए गये इंद्राणी के फर्जी साइन का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया. उदयन दास द्वारा बैंक अधिकारियों पर पैसे देकर रकम आहरण करने के आरोप को एक सिरे से मैनेजर राव ने खारिज कर दिया. पुलिस अब मैनेजर के बयान की तस्दीक कर रही है.
बैंककर्मियों के खिलाफ पक्के सबूत
सीएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया बैंक प्रबंधन की मिलीभगत से फर्जी तरीके से पैसे आहरण करने की आशंका है. दस्तावेजी सबूत के आधार पर जो भी दोषी होंगे, उनकी गिरफ्तारी की जायेगी. पुलिस ने भास्कर राव के साथ सेंट्रल बैंक बैरनबाजार पेंशन शाखा क्लर्क गोपाल स्वामी, सहायक क्लर्क अभिषेक सिंह, फेडरल बैंक जीई रोड शाखा के क्लर्क विजय कुमार को भी तलब किया है. फिलहाल भास्कर राव ही पुलिस के सामने आ पाये हैं.
क्या है मामला
उल्लेखनीय कि बांकुड़ा शहर के रवींद्र सरणी इलाके के निवासी शिवेंद्र कुमार शर्मा ने विगत पांच जनवरी को बांकुड़ा सदर थाने में बेटी आकांक्षा शर्मा के लापता होने की शिकायत दर्ज करायी थी. कहा गया था कि आकांक्षा 23 जून को बांकुड़ा से दिल्ली के रास्ते यूएसए को निकली है.
किंतु काफी दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है. उसमें आशंका जतायी गयी थी कि साकेतनगर (भोपाल) के निवासी उदयन दास ने संभवत: उसका अपहरण कर अज्ञात स्थान पर छिपा दिया है. एक फरवरी को बांकुड़ा थाना के जांच अधिकारी कौशिक घोष के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम भोपाल के लिये रवाना हुई. भोपाल पुलिस के सहयोग से साकेतनगर स्थित उदयन के घर से उसे गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने आकांक्षा की हत्या की बात कबूल की. उसकी निशानदेही पर उसके घर में बने चबूतरे को तोड़ कर आकांक्षा का शव बरामद किया गया था. बाद में उसने यह भी स्वीकार किया था कि उसने ही रायपुर में अपने मां-पिता की हत्या की है तथा शव बागीचे में दफना दिया है. बाद में उसने घर को बेच दिया था.
सने तीन-तीन हत्याओं का जुर्म स्वीकार किया है. बांकुड़ा थाना पुलिस ने उसे आठ दिनों तक रिमांड में रख कर पूछताछ की. रिमांड समाप्ति पर उसे 15 फरवरी को जिला अदालत में पेश किया गया तथा 16 फरवरी को उसने जेएम (थर्ड) कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज कराया. इसके बाद रायपुर पुलिस उसे उसी दिन ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर ले गयी. उसे दो मार्च तक बांकुड़ा जिला कोर्ट में पेश करना था.

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