29 सितंबर से पहले राज्य सरकार व चुनाव आयोग को दायर करना होगा हलफनामा
कालियागंज. उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज नगरपालिका के वार्ड परिसिमन को चुनौती देने संबंधी याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार और चुनाव आयोग को आगामी 29 सितंबर से पहले हलफनामा दायर करना होगा. इसके एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को भी अपना हलफना देना होगा.
उक्त जानकारी अदालत में मामला दायर करने वाले रायगंज निवासी प्रसून कुमार दत्त के वकील कल्याण चक्रवर्ती ने दी. रायगंज नगरपालिका वार्ड परिसिमन मामले में श्री चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले जून महीने में मामला हाई कोर्ट में दायर हुआ था. सुनवायी में अदालत के न्यायाधीश बेंच ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग को तीन सप्ताह का वक्त देते हुए आगामी 29 सितंबर तक हलफनामा देने का निर्देश दिया है. रायगंज नगरपालिका के 25 वार्डों की संख्या बढ़ाकर 27 कर दी गई है.
इसी को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट में मामला दायर हुआ है. अदालत में भी यह प्रमाणित हो गया है कि वार्ड परिसिमन की प्रक्रिया गलत थी. फलस्वरूप अब कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वार्ड का निर्धारण होगा. अब जनसंख्या को ध्यान में रखकर रायगंज नगरपालिका के वार्डों पर फैसला होगा.
