नहीं मिली सजा, सुनवाई होगी पांच को

आसनसोल : आसनसोल महकमा अदालत के अतिरिक्त जिला जज (प्रथम) मुकुल कुमार कुंडू ने मंगलवार को विस्फोटक सामग्री रखने के दोषी करार नंदू दास को सजा सुनाने के बजाय सुनवाई की अगली तिथि पांच फरवरी निर्धारित कर दी. नंदू के पक्ष में वरीय अधिवक्ता शेखर कुंडू ने जोरदार पैरवी की. सनद रह कि कोर्ट ने […]

आसनसोल : आसनसोल महकमा अदालत के अतिरिक्त जिला जज (प्रथम) मुकुल कुमार कुंडू ने मंगलवार को विस्फोटक सामग्री रखने के दोषी करार नंदू दास को सजा सुनाने के बजाय सुनवाई की अगली तिथि पांच फरवरी निर्धारित कर दी.
नंदू के पक्ष में वरीय अधिवक्ता शेखर कुंडू ने जोरदार पैरवी की. सनद रह कि कोर्ट ने सोमवार को ही उसे दोषी करार देकर उसे न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया था. मंगलवार को सजा सुनायी जानेवाली थी.
सूत्रों के अनुसार एक अप्रैल, 2006 को रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने चित्तरंजन रेल कारखाना के मुख्य द्वार के आसपास संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए नंदू दास को गिरफ्तार किया था. तलाशी के दौरान उसके पास स्थित बैग से विस्फोटक सामग्री बरामद की गयी थी. आरपीएफ ने उसे गिरफ्तार कर आसनसोल महकमा कोर्ट भेजा था.
बाद में उसे जमानत मिल गयी थी. आरपीएफ ने उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में समर्पित किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह पेश किया था. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सोमवार को उसे दोषी करार देकर न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया था.
मंगलवार को कोर्ट में उसके पक्ष में वरीय अधिवक्ता श्री कुंडू ने पैरवी करते हुए कहा कि विस्फोटक रखने की मंशा के बारे में कोई मजबूत साक्ष्य नहीं है. न तो वह आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा था और न वह इसका उपयोग किसी विस्फोट में किया था. इस स्थिति में उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त मौका मिलना चाहिए था. कोर्ट नें इसके लिए पांच फरवरी की तिथि निर्धारित की.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >