कालियागंज : दुष्कर्मी को सात साल की सजा

कालियागंज : दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर उसे 6 महीने और सजा काटनी होगी. इस्लामपुर अदालत के अतिरिक्त दायरा न्यायाधीश शेख कमालुद्दीन ने इस सजा […]

कालियागंज : दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर उसे 6 महीने और सजा काटनी होगी.

इस्लामपुर अदालत के अतिरिक्त दायरा न्यायाधीश शेख कमालुद्दीन ने इस सजा की घोषणा की. मिली जानकारी के अनुसार उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर थाना अंतर्गत खरियारबाड़ी चैनपुर गांव में विवाह का लोभ देकर एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना घटी थी.

23 अक्टूबर 2015 को पीड़िता ने ग्वालपोखर थाने में शिकायत दर्ज कराई. उसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तथा मुख़्तसर आलम नामक एक युवक को गिरफ्तार किया. तब से लेकर अब तक यह मामला अदालत में विचाराधीन था. आज अदालत में इस मामले में सजा की घोषणा कर दी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >