कोलकाता: बर्धमान विस्फोट मामले के सिलसिले में असम से गिरफ्तार किए तीन आरोपियों को आज एक स्थानीय अदालत ने आठ दिन के लिए एनआइ की हिरासत में भेज दिया वहीं आठ अन्य आरोपियों को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
अदालत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी सी तालुकदार ने सैफुल इस्लाम, रफीकुल इस्लाम और सहानुर आलम को नौ जनवरी तक के लिए एनआइए हिरासत में भेज दिया. उन्हें पेशी वारंट पर गौहाटी केंद्रीय जेल से लाया गया था.
एनआइए के वकील श्यामल घोष ने आरोपियों को 10 दिन के लिए हिरासत में देने का अनुरोध किया था. उनकी दलील दी थी कि वे बर्धमान विस्फोट मामले में सीधे तौर पर शामिल थे जहां दो अक्तूबर को हुए विस्फोट से अंततरराष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क का खुलासा हुआ और उन्होंने जेहादी तत्वों को प्रशिक्षण दिया.
घोष ने यह आरोप भी लगाया कि उनके संपर्क बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन जेएमबी से होने का भी पता लगा है.अदालत ने एनआइए के अनुरोध पर हसेम मुल्ला, रजिया बीबी, अब्दुल हकीम, खालिद मुहम्मद, अलीमा बीबी, जिया-उल-हक, अमजद और सज्जाद को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
