कोलकाता : पत्नी से मारपीट करने और आत्महत्या के लिए बाध्य करने के मामले में अपराध साबित होने पर एक व्यक्ति को सियालदह कोर्ट में 10 वर्षों तक जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी. जुर्माने की राशि नहीं देने पर पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा.
जानकारी के अनुसार 10 अगस्त, 2013 को इंटाली थाना में सुशांत दास के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी गयी थी. शिकायत में सुशांत पर उसकी पत्नी कजली दास को प्रताड़ित करने व आत्महत्या करने के लिए बाध्य करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले पांच अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया गया है. सभी को दो वर्ष जेल और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा तय कर दी गयी है.
