कूचबिहार : ज्वाइंट बीडीओ की पत्नी ने देर से जगने पर नाबालिग घरेलू सहायिका का सिर फोड़ा

कूचबिहार : अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी ब्लॉक के ज्वाइंट बीडीओ अंशुमान दत्त की पत्नी शुभ्रा दत्त पर घर में नाबालिग घरेलू सहायिका (परिचारिका) रखने और उस पर शारीरिक अत्याचार करने का आरोप लगा है. देर से सोकर उठने पर उन्होंने 13 साल की किशोरी का संड़सी मारकर सिर फोड़ दिया. बुधवार सुबह यह घटना कूचबिहार […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 17, 2019 5:10 AM
कूचबिहार : अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी ब्लॉक के ज्वाइंट बीडीओ अंशुमान दत्त की पत्नी शुभ्रा दत्त पर घर में नाबालिग घरेलू सहायिका (परिचारिका) रखने और उस पर शारीरिक अत्याचार करने का आरोप लगा है.
देर से सोकर उठने पर उन्होंने 13 साल की किशोरी का संड़सी मारकर सिर फोड़ दिया. बुधवार सुबह यह घटना कूचबिहार शहर से लगे दक्षिण खागड़ाबाड़ी इलाके में घटी.
बीते दो-ढाई सालों से ज्वाइंट बीडीओ का परिवार यहां भाड़े के एक मकान में रह रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इस घर में नाबालिग परिचारिकाओं को काम करते देखा गया है. शुभ्रा दत्त पेशे से स्वास्थ्यकर्मी हैं. घटना के समय उनके पति घर में नहीं थे.
हमले का शिकार नाबालिग विराज मणि ने बताया कि वह अपने मामा-मामी के साथ रहती थी. उन लोगों ने ही उसे परिचारिका के काम के लिए भेजा था. यहां दो जून दो मुट्ठी भात मिल जाता था, लेकिन साथ ही आये दिन उसके साथ मारपीट की जाती थी. बुधवार को तो हद पार हो गयी. सुबह उठने में आधा घंटा देरी होने पर गृहस्वामिनी ने उसके सिर पर संड़सी से वार कर दिया.
सिर फटने से तेजी से खून बहने लगा. घबराकर वह चिल्लाते हुए बाहर आयी और लोगों से मदद मांगने लगी. इसके बाद पड़ोसी आगे आये और नाबालिग को कूचबिहार सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया. खबर पाकर पुलिस पहुंची और आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया.
स्थानीय निवासी तथा कूचबिहार रामभोला हाइस्कूल के शिक्षक साधन घोष ने कहा कि उनलोगों ने नाबालिग परिचारिका पर अत्याचार होते अपनी आंखों से देखा. काफी समय से उसके साथ मारपीट की जा रही थी. एक छोटी लड़की पर इस तरह का अत्याचार कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता.
इस बारे में आरोपी महिला ने मीडिया से कहा कि जब उस बच्ची को लाड-प्यार किया जाता है, अच्छे से खाना दिया जाता है, तब कोई नहीं देखता. लेकिन उसकी पिटाई हुई, यह सभी देखते हैं. उन्होंने कहा कि पड़ोसियों का उनके खिलाफ लगाया गया आरोप निराधार है.

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