UP News: उत्तर प्रदेश के बरेली में किसान से चार हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में विशेष न्यायालय ने लेखपाल रामचंद्र को पांच साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश कमलेश्वर पांडेय ने भ्रष्टाचार को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केवल अपराध नहीं, बल्कि आम नागरिकों के सपनों और अधिकारों की हत्या है.
रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया था लेखपाल
विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह के अनुसार, क्योलड़िया क्षेत्र के नकटपुर गांव के किसान रामपाल सिंह ने 2020 में भ्रष्टाचार निवारण संगठन से शिकायत की थी. आरोप था कि खेत से जुड़े मामले में हल्का लेखपाल रामचंद्र ने कार्रवाई के बदले चार हजार रुपये की रिश्वत मांगी और रकम नहीं देने पर पुलिस की मदद से खेत से चकरोड निकालने की धमकी दी. शिकायत के आधार पर गठित ट्रैप टीम ने 18 जनवरी 2020 को तहसील नवाबगंज में आरोपी लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया था.
कोर्ट ने भ्रष्टाचार पर की सख्त टिप्पणी
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण प्रथम कमलेश्वर पांडेय की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए 14 गवाह पेश किए. अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. फैसले में कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार केवल एक अपराध नहीं, बल्कि ईमानदार नागरिकों के अधिकारों और उम्मीदों पर सीधा प्रहार है.
औरैया में रिश्वत के आरोप पर चकबंदी लेखपाल निलंबित
इधर, औरैया में भी रिश्वत लेने की शिकायत पर चकबंदी लेखपाल पवन यादव को निलंबित कर दिया गया है. संपूर्ण समाधान दिवस में मिली शिकायत के बाद विभागीय जांच में अभिलेखों के रखरखाव में अनियमितता, लापरवाही और अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की पुष्टि होने पर यह कार्रवाई की गई. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दाखिल-खारिज कराने के नाम पर छह हजार रुपये लेने के बावजूद काम नहीं किया गया और विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई.
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