UP News: आगरा में यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) का करोड़ों रुपये का बकाया जमा न करने वाले दो बिल्डरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. एक बिल्डर के पांच फ्लैटों की नीलामी की तारीख तय कर दी गई है, जबकि दूसरे बिल्डर की कुर्क की गई संपत्तियों की रजिस्ट्री और खरीद-फरोख्त पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है.
रेरा का बकाया नहीं चुकाने पर कार्रवाई
उप जिलाधिकारी सदर विक्रम राघव ने बताया कि मेसर्स गायत्री डेवलपवेल प्रा. लि. के निदेशक हरिओम दीक्षित पर रेरा का 81.95 लाख रुपये से अधिक बकाया है. बकाया राशि जमा नहीं करने पर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-1 स्थित कंपनी के प्रोजेक्ट 'गायत्री ओरा', 'एपेक्स ओरा' और 'गायत्री हॉस्पिटैलिटी एंड रीयलकॉन' को पहले ही कुर्क कर सील किया जा चुका है. अब प्रशासन ने इन संपत्तियों की रजिस्ट्री और किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं.
11 अगस्त को होगी पांच फ्लैटों की नीलामी
दूसरे मामले में मेसर्स द्वारिका रेजीडेंसी प्रा. लि. पर रेरा का 1.21 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है. इस राशि की वसूली के लिए कंपनी के पांच फ्लैटों को सार्वजनिक नीलामी के लिए चिन्हित किया गया है. प्रशासन के अनुसार, 11 अगस्त को सुबह 11:30 बजे तहसील सभागार में इन फ्लैटों की नीलामी की जाएगी.
बकायेदार बिल्डरों पर सख्त रुख
जिला प्रशासन का कहना है कि रेरा के बकाए की वसूली को लेकर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी बकाया जमा न करने वाले बिल्डरों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि खरीदारों के हितों की रक्षा हो सके और बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जा सके.
