ड्रोन से दहशत फैलाने वालों की खैर नहीं: यूपी सरकार सख्त

UP Drone Rule: मुख्यमंत्री योगी के कार्यालय ने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों को चेतावनी दी है. ड्रोन से दहशत फैलाने पर गैंगस्टर एक्ट और जरूरत पड़ी तो NSA लगेगा. डीजीपी और प्रमुख सचिव को जिलों में सख्ती से निगरानी के निर्देश दिए गए हैं.

UP Drone Rule: उत्तर प्रदेश में ड्रोन के जरिये दहशत फैलाने और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय की ओर से साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी. ऐसे लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया जाएगा.

बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना होगा भारी

सीएम कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब प्रदेश में किसी भी प्रकार का ड्रोन संचालन बिना प्रशासनिक स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा. यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह प्रतिबंध न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी प्रभावी रहेगा.

हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में ड्रोन से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की जाए. स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति गैरकानूनी रूप से ड्रोन का प्रयोग न कर सके. सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है.

सुरक्षा के मद्देनज़र सख्ती जरूरी

प्रदेश सरकार का मानना है कि ड्रोन का गलत इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों, अपराध या जासूसी जैसे गंभीर मामलों में हो सकता है. ऐसे में राज्य की सुरक्षा के लिए इस पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है. इसलिए शासन ने अब अनुमति के बिना ड्रोन उड़ाने को सीधी चुनौती मानते हुए सख्त रुख अपनाया है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Abhishek Singh

Abhishek Singh is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >