UP News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डीएम कार्यालय (कलेक्ट्रेट) परिसर में बनी मस्जिद को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस निर्माण को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बताते हुए इसे हटाने का आदेश जारी किया है. साथ ही संबंधित पक्षों पर 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि लगाने के निर्देश दिए गए हैं.
सरकारी परिसर में निर्माण को लेकर उठा था विवाद
मामला सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद से जुड़ा है. प्रशासन की ओर से दावा किया गया कि यह निर्माण सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के किया गया था. मामले की सुनवाई के बाद नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने रिकॉर्ड और तथ्यों के आधार पर इसे अवैध निर्माण माना. अदालत के आदेश के बाद अब संबंधित पक्षों को परिसर खाली करने और निर्माण हटाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का पालन नहीं होने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश
अदालत ने सरकारी भूमि के उपयोग और कथित अतिक्रमण को लेकर 6 करोड़ 41 लाख रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि जमा करने का आदेश भी दिया है. प्रशासन के मुताबिक यह राशि सरकारी संपत्ति के उपयोग और नुकसान की भरपाई के तौर पर निर्धारित की गई है.
फैसले के बाद बढ़ी राजनीतिक हलचल
इस आदेश के बाद सहारनपुर में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है. प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार जारी है. वहीं, संबंधित पक्ष इस आदेश के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं.
सोर्स: ANI
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