राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, शहरी आवेदकों के लिए आयु प्रमाण नियमों में बदलाव

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में शहरी आवेदकों के लिए आयु प्रमाण संबंधी नियमों को सरल बनाया है. अब कुटुंब रजिस्टर या मैट्रिक सर्टिफिकेट न होने पर भी योजना का लाभ उठाया जा सकेगा. यह बदलाव शहरी निवासियों की एक बड़ी समस्या का समाधान करेगा.

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फायदा उठाने वाले शहरी क्षेत्र के परिवारों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है. अब नगरीय क्षेत्रों के निवासियों को मृतक सदस्य की उम्र साबित करने के लिए कुटुंब रजिस्टर या मैट्रिक सर्टिफिकेट न होने पर परेशान नहीं होना पड़ेगा. पुराने नियमों के चलते कई पात्र आवेदक योजना के लाभ से वंचित रह जाते थे. इस बदलाव से शहरी लोगों की एक बड़ी पुरानी परेशानी का स्थाई समाधान संभव हुआ है.

पुराने नियमों के कारण आवेदकों को आ रही थी भारी कठिनाई

प्रशासन द्वारा पूर्व में 25 अक्टूबर 2024 को जारी किए गए सरकारी आदेश के अंतर्गत योजना में मृतक की उम्र का सत्यापन करने हेतु कुटुंब रजिस्टर की सत्यापित प्रति अथवा शैक्षणिक प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाया गया था. लेकिन नगरीय क्षेत्रों में आमतौर पर कुटुंब रजिस्टर की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण पात्र आवेदकों को भारी कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा था. इसी विषमता को ध्यान में रखते हुए शासन ने अब पांच वैकल्पिक अधिकृत दस्तावेजों की अनुमति दी.

स्व घोषणा पत्र और 5 वैकल्पिक दस्तावेजों से बनेगा काम

शहरी वार्डों के ऐसे आवेदक जिनके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र और कुटुंब रजिस्टर दोनों उपलब्ध नहीं हैं, वे पांच तय दस्तावेजों के साथ एक स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे. इस निर्धारित प्रारूप में आवेदक को स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि उनके पास ये दोनों दस्तावेज मौजूद नहीं हैं. समाज कल्याण अधिकारी अंजनी कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित प्रक्रिया विशेष रूप से केवल नगरीय क्षेत्र के निवासियों के लिए ही लागू होगी ताकि जरूरतमंद परिवारों को मदद मिले.

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By शशांक शेखर मिश्रा

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