अफजाल अंसारी से जेल में मिलने पहुंची पत्नी-बेटियां, परिवार को देख हुआ भावुक, मेडिकल जांच में हाई मिला बीपी

पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने चार साल कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई थी. सजा के तीसरे दिन सोमवार को ही अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी और दो बेटियां उससे मिलने जिला कारागार पहुंचीं.

Lucknow : पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने चार साल कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई थी. कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उसको जिला कारागार में भेज दिया गया. सजा के तीसरे दिन सोमवार को ही अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी और दो बेटियां उससे मिलने जिला कारागार पहुंचीं. दोपहर में तीन सदस्यीय स्वास्थ्य टीम ने अफजाल का स्वास्थ्य परीक्षण किया. इसमें बीपी बढ़ा मिला. जेल प्रशासन अफजाल से मुलाकात को लेकर काफी एहतियात बरत रहा है.

पत्नी और बेटियों को देख भावुक हुआ अफजाल

नियमों के अनुसार, दोष सिद्ध अपराधी से 15 दिन में दो बार ही मुलाकात हो सकती है. इसमें परिवार और बेहद करीबियों को तरजीह दी जाती है. शनिवार की शाम सजा सुनाने के बाद सामान पहुंचाने भतीजा मुहम्मदाबाद विधायक सुहैब पहुंचे थे. जबकि सोमवार को पत्नी और बेटियां मुलाकात करने पहुंचीं. सुबह सात बजे पर्ची कटाने के बाद 11:00 से 2:00 बजे के बीच मुलाकात हुई. इस दौरान एलआईयू टीम मौजूद रही और सारी गतिविधियों पर निगाह रखे रही. सूत्रों ने बताया कि पत्नी और बेटियों को देखकर अफजाल भावुक हो गया. करीब 40 मिनट तक यह मुलाकात हुई.

स्वास्थ्य जांच में बीपी सामान्य से बढ़ा मिला

इसके बाद 2:30 बजे अफजाल के स्वास्थ्य जांच के लिए तीन सदस्यीय चिकित्सकों की टीम पहुंची और अफजाल का ईसीजी किया गया. जिसमें शुगर, बीपी और ब्लड की जांच भी की गई. जांच में बीपी सामान्य से बढ़ा मिला. जेल मैन्यूअल के मुताबिक अफजाल को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. वहीं माफिया मुख्तार अंसारी को भी इसी गैंगस्टर एक्ट में 10 साल कैद और पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा हुई है. गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली में 22 नवंबर, 2007 को गैंगस्टर चार्ट में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गैंगस्टर अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.

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Author: Sandeep kumar

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