सहेली का रेप कराने में मदद की थी महिला ने, कोर्ट ने दी यह सजा
मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर की एक त्वरित अदालत ने सहेली का बलात्कार करने में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की मदद करने के जुर्म में एक महिला को सात वर्ष के करावास की सजा सुनाई है. त्वरित अदालत के न्यायाधीश अशोक कुमार ने अपने आदेश में कहा कि रीता कुमारी ने तीन जून 2003 को जिले […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
December 22, 2017 2:45 PM
मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर की एक त्वरित अदालत ने सहेली का बलात्कार करने में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की मदद करने के जुर्म में एक महिला को सात वर्ष के करावास की सजा सुनाई है. त्वरित अदालत के न्यायाधीश अशोक कुमार ने अपने आदेश में कहा कि रीता कुमारी ने तीन जून 2003 को जिले के तितावी गांव में उगर सेन और उसकी पत्नी को 22 वर्षीय एक युवती का बलात्कार करने में मदद की.
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सरकारी वकील ने बताया कि उगर सेन और उसकी पत्नी को 2006 में दोषी करार दिया गया था. इस मामले में पीड़िता की सहेली रीता कुमारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 210 बी ( आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने उस पर 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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