पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर दी पति की हत्या, बच्चे ने माँ के खिलाफ दी गवाही , दोनों को उम्रकैद, जाने पूरा मामला

ग्रेटर नोएडा में महेश हत्याकांड में पत्नी पूजा और प्रेमी प्रहलाद दोषी करार. बच्चों की गवाही से खुला राज, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा. जानें वारदात की पूरी कहानी.

Greater Noida Murder Case : ग्रेटर नोएडा के बिरोड़ी गांव में करीब दो साल पहले हुए महेश हत्याकांड में अदालत ने उसकी पत्नी पूजा और उसके प्रेमी प्रहलाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले में मृतक के नाबालिग बच्चों की गवाही अहम रही. अभियोजन के मुताबिक, बच्चों ने घटना से पहले अपनी मां पूजा और प्रहलाद को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और इसकी जानकारी अपने पिता महेश को दी थी. इसके बाद महेश और प्रहलाद के बीच विवाद हुआ, जिसे अभियोजन ने हत्या की घटना से जोड़ते हुए अदालत के सामने साक्ष्य पेश किए.

आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद पिता को दी थी जानकारी

अभियोजन के अनुसार, घटना वाले दिन मृतक की बेटी ने अपनी मां और प्रहलाद को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था. इसके बाद उसने इसकी जानकारी अपने पिता महेश को दी. बताया गया कि इसी बात को लेकर महेश और प्रहलाद के बीच विवाद हुआ था. अभियोजन पक्ष ने अदालत में दावा किया कि पूजा और प्रहलाद के बीच संबंधों का महेश विरोध करता था और इसी विवाद के चलते उसकी हत्या की गई.

प्रहलाद ने कैंची से किया था हमला

अभियोजन के मुताबिक, विवाद के दौरान प्रहलाद ने कैंची से महेश पर हमला कर दिया. बच्चों ने अदालत में घटना के संबंध में गवाही देते हुए प्रहलाद पर अपने पिता की हत्या करने का आरोप लगाया. मामले की सुनवाई के दौरान बच्चों की गवाही को अभियोजन पक्ष के लिए अहम माना गया. इसी के साथ अन्य साक्ष्यों और विवेचना के आधार पर अभियोजन ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपना पक्ष रखा.

शौचालय परिसर में केयरटेकर था महेश

पुलिस के मुताबिक, महेश अपनी पत्नी पूजा और तीन बच्चों के साथ बिरोड़ी गांव स्थित सुलभ शौचालय परिसर में रहता था. वह वहां केयरटेकर के तौर पर काम करता था. 1 जुलाई 2024 को महेश शौचालय की छत पर मृत अवस्था में मिला था. इसके बाद बीटा-2 थाने में पूजा और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी.

जांच के दौरान प्रहलाद की हुई गिरफ्तारी

पुलिस जांच के दौरान मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी प्रहलाद को गिरफ्तार किया गया. विवेचना में पूजा और प्रहलाद के बीच संबंधों तथा महेश के साथ विवाद की बात सामने आई. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ अदालत में साक्ष्य पेश किए. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से बच्चों समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित करने का पक्ष रखा गया.

अदालत ने दोनों को सुनाई उम्रकैद की सजा

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद तृतीय न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह की अदालत ने पूजा और प्रहलाद को हत्या का दोषी करार दिया. अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. इस मामले में बच्चों की गवाही को अभियोजन पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया गया.

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By रवि रंजन कुमार

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