Hathras Case: सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट से बरी तीन आरोपी, आज अलीगढ़ कारागार से हुए रिहा

Hathras Case: हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में तीन आरोपियों को शुक्रवार को अलीगढ़ जिला कारागार से रिहा किया गया. इसमें रामू उर्फ राम कुमार, रवि और लवकुश तीन आरोपी जेल से रिहा हुए. और संदीप को न्यायलय ने दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई.

By Prabhat Khabar | March 3, 2023 1:29 PM

Hathras Case: हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में तीन आरोपियों को शुक्रवार को अलीगढ़ जिला कारागार से रिहा किया गया. इसमें रामू उर्फ राम कुमार, रवि और लवकुश तीन आरोपी जेल से रिहा हुए. मुख्यारोपी संदीप को न्यायलय ने दोषी माना. उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. संदीप को SC/ST एक्ट व 304 में दोषी माना गया है.

क्या है हाथरस केस

14 सितंबर 2020 को दलित लड़की संग गैंगरेप का मामला सामने आया था. 29 सितंबर को लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. जिसके बाद घटना ने तूल पकड़ा था. जिला कारागार के जेलर पीके सिंह ने बताया कि चार में तीन आरोपियों को आज सुबह रिहा किया है. इन्होंने लिखित में पत्र दिया था. जिसके बाद इनकी रिहाई आज की गई है. उन्होंने बताया कि रिहाई को लेकर सुरक्षा का ध्यान रखा गया.

हाथरस की विशेष एससी एसटी कोर्ट ने बिटिया प्रकरण में गुरुवार को फैसला दिया था. जिसमें रामू, रवि और लव-कुश को बरी कर दिया गया. हालांकि शाम को ही अलीगढ़ कारागार से तीनों को छोड़ा जाना था लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर तीनों को शुक्रवार सुबह छोड़ा गया. इस दौरान तीनों के परिजन जिला कारागार अलीगढ़ पहुंचे थे.

अन्य तीन अभियुक्तों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार Also Read: हाथरस कांड: फैसले से परिवार असहमत, बरी आरोपियों को सजा मिलने के बाद ही अस्थियां विसर्जन की प्रतिज्ञा ली

हाथरस के चंदप्पा इलाके के गांव में 14 सितंबर 2020 को युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी. जिसके बाद युवती को गंभीर हालत में अलीगढ़ में जेएनन मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया था. इस घटना में एक आरोपी संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने 19 सितंबर को संदीप को गिरफ्तार किया था. युवती के मरने से पूर्व बयान के आधार पर तीन अन्य अभियुक्तों के नाम जोड़े गए थे. जिसके बाद लव कुश, रवि और रामू को हाथरस पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

रिपोर्टः आलोक, अलीगढ़

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