चलती बस में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी, 46 साल के आरोपी को UP पुलिस ने पकड़ा

UP Crime News: उत्तर प्रदेश में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 46 साल के एक शख्स ने चलती बस में तीन साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की. पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना कानून व्यवस्था पर फिर सवाल उठा रही है.

UP Crime News: हैवानियत की हदें पार करता हुआ 46 साल के एक शख्स ने चलती बस में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में हुई इस घटना से एक बार फिर जहां कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है. आरोपी ने पहले बच्ची को उसकी मां की गोद से खिलाने के बहाने लिया और रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. यह दिल दहला देने वाली घटना झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैपुरा थाना क्षेत्र में घटित हुई.

इलाज कराने गई थी प्रयागराज

रैपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला मंगलवार को अपनी तीन साल की बेटी का इलाज कराने प्रयागराज गई थी. दोपहर 12 बजे के करीब वह अपनी बेटी के साथ प्रयागराज से चित्रकूट आने वाली सरकारी रोडवेज बस में सवार होकर वापस अपने घर लौट रही थी. सफर के दौरान उनकी सीट के बगल में मानिकपुर के गोविंद नगर मोहल्ला निवासी राजकिशोर (46) बैठा हुआ था.

खून निकलने के बाद मची अफरा—तफरी

रास्ते में बातचीत करते हुए आरोपी राजकिशोर ने महिला से बच्ची को खिलाने की बात कही और उसे अपनी गोद में बैठा लिया. महिला ने सहयात्री समझकर बच्ची को उसे सौंप दिया. इस दौरान आरोपी ने चलती बस में ही मासूम के साथ रेप किया. कुछ देर बाद बच्ची रोती हुई अपनी मां की गोद में वापस आ गई और दर्द से तड़पने लगी. जब मासूम के प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगा, तो बस के भीतर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस ने फौरी तौर पर की कार्रवाई

बेटी को रोता देख मां को कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ, इसके बाद उन्होंने बिना वक्त गंवाए सूझबूझ दिखाई और बस परिचालक (कंडक्टर) व ड्राइवर से तुरंत रैपुरा थाने के सामने बस रोकने को कहा. बस जैसे ही थाने के पास रुकी, महिला ने सीधे पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित राजकिशोर को बस से नीचे उतारकर गिरफ्तार कर लिया.

पॉक्सो के तहत हुआ मुकदमा

रैपुरा थाना प्रभारी रामसिंह ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने तत्काल मासूम बच्ची को अस्पताल भिजवाकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया. थाना प्रभारी के मुताबिक, बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर अंदरूनी चोटों (इंजरी) की पुष्टि हुई है. पूछताछ में पता चला है कि आरोपित राजकिशोर पेशे से ई-रिक्शा चलाता है. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.

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Published by: Tilak Kumar

तिलक कुमार पिछले 14 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव है. अमर उजाला, प्रभात खबर, जनसंदेश टाइम्स और राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों में क्राइम रिपोर्टर के रूप में कार्य कर चुके हैं. अपराध, राजनीति और हाइपरलोकल पत्रकारिता उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं. मैदानी रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरों को पाठकों तक पहुंचाया है. जमीनी मुद्दों की गहरी समझ और तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग उनकी पहचान रही है. वर्तमान में वह प्रभात खबर की डिजिटल टीम के साथ जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति, अपराध तथा जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों पर लगातार लेखन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं.

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