UP Panchayat Election 2021: कोरोना के साये में होगा पंचायत चुनाव, आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानिए जरूरी बातें

UP Panchayat Election, Voter, Corona Guidelines: यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है. यूपी के राज्य निर्वाचन अधिकारी खास दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसे पालन करने को कहा है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 23, 2021 11:33 AM
  • कोरोना के साये में पंचायत चुनाव

  • निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन

  • बिना मास्क नहीं होगा नामांकन

UP Panchayat Election, Voter, Corona Guidelines: यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है. यूपी के राज्य निर्वाचन अधिकारी खास दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसे पालन करने को कहा है. गौरतलब है कि यूपी पंचायत चुनाव के लिए फाइनल आरक्षण लिस्ट 26 मार्च तक आ जाएगा. इसके बाद किसी भी दिन चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है. ऐसे में कोरोना से सावधानी बरतने के लिए गाइडलाइ का पालन अनिवार्य कर दिया है.

बिना मास्क नहीं होगा पर्चा दाखिल : गाइडलाइन के तहत अगर कोई व्यक्ति पर्चा दाखिल करना चाहता है तो, उसे हर हाल में मास्त पहनकर ही जाना होगा. बिना मास्क वो रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में नहीं जा सकता.

साबुन से धोना होगा हाथ: मास्क के साथ इंट्री के साथ साथ उसे पर्चा दाखिल करने या रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में जाने से पहले हाथ को अच्छी तरह साबुन से धोना होगा. इसके अलावा उसे अपने हाथों के बढ़िया करीके से सेनिटाइज भी करना होगा.

पांच से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता: प्रत्याशी को अपने चुनाव प्रचार अभियान में अधिक लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है. प्रत्याशी 5 से अधिक लोगों को एक साथ जमा नहीं कर सकता है. इसके अलावा प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना अनिवार्य होगा.

इसके अलावा पंचायत चुनाव के लिए जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी या किसी स्वास्थ्य अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा. साथ ही पोलिंग पार्टियों की थर्मल स्कैनर से जांच की जाएगी. नियुक्त स्वास्थ्य अधिकारी कोरोना से बचाव के लिए सभी सुनिश्चत करेंगे.

गाइडलाइन

  • हर मतदाता को मास्क लगाना अनिवार्य होगा.

  • सभी की थर्मल स्कैनिंग से जांच होगी.

  • अगर किसी के शरीर का तापमान तय मानक से होता है तो उसे टोकन देकर उससे मतदान के अंतिम घंटे में वोट करवाया जाएगा.

  • और अगर कोई कोरोना संक्रमित वोट करना चाहता है तो उसे भी मतदान के अंतिम घंटे में बुलाया जाएगा.

  • कोरोना से संक्रमित मतदाता या जिनका तापमान अधिक है वैसे लोगों को की सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी जाएगी.

इसके अलावा गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि अगर कोई मतदान कर्मी गंभीर रोगों से ग्रस्त कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा. इसके अलावा रिजर्व मतदान कार्मिक की भी तैनाती की जाएगी जो जरूरत पड़ने पर किसी कर्मी की जगह काम कर सकेंगे. सभी चुनाव कर्मियों की थर्मल स्कैनिंग से जांच की जाएगी. सभी को समय समय पर साबुन से हाथ धोना होगा, और सेनिटाइज्ड भी होना होगा.

Posted by: Pritish Sahay

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