आजम खान को फिर झटका, रामपुर सेशन कोर्ट नहीं दी राहत
आजम खान को रामपुर सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आजम की अपील पर स्टे देने से मनाकर दिया है. रामपुर सेशन कोर्ट ने आजम खान और अभियोजना पक्ष को 12 बजे तक सुना था. इसके बाद देर शाम को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इसी के साथ ही आजम खान की विधायकी रद्द रहने पर मुहर लग गयी और रामपुर में चुनाव कराने का रास्ता लगभग साफ हो गया है.
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खान को 15 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. दरअसल, समाजवादी पार्टी के नेता आजम को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और तीन साल के लिए जेल की सजा सुनाई. इसके साथ 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. सपा नेता को धारा 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया गया है. ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई है.