महंत नरेंद्र गिरि मौत मामला : कौन है वह गुरु-चेले के बीच का कोई तीसरा शख्स, जिसे तलाश रही है सीबीआई

सुसाइड नोट के अनुसार, उस आदमी की नरेंद्र गिरि से सोमवार की घटना से पहले बातचीत हुई थी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 28, 2021 7:18 AM

प्रयागराज : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और प्रयागराज स्थित बाघंबरी गद्दी मठ के महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत के मामले में जांच शुरू कर दी है. केंद्रीय जांच एजेंसी उन सभी तीन आरोपियों से अगले सात दिनों तक पूछताछ करेंगी, लेकिन इस मामले में जांच एजेंसी हरिद्वार कनेक्शन को भी अहम मानकर चल रही है. उसे उस व्यक्ति की तलाश है, जो गुरु और चेले के बीच का तीसरा आदमी है. इस तीसरे आदमी का जिक्र महंत नरेंद्र गिरि ने अपने तथाकथित सुसाइड नोट में भी किया है.

मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रयागराज बाघंबरी गद्दी मठ के महंत नरेंद्र गिरि के करीब 13 पन्नों के सुसाइड नोट में कंप्यूटर से बनाए गए किसी अश्लील फोटो के जरिए परेशान करने की बात कही गई है. उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि …आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि एक-दो दिन में आनंद गिरि कंप्यूटर के माध्यम से किसी लड़की या महिला के साथ गलत काम करते हुए फोटो वायरल कर देगा, मैंने सोचा कहां-कहां सफाई दूंगा.

सुसाइड नोट के अनुसार, उस आदमी की नरेंद्र गिरि से सोमवार की घटना से पहले बातचीत हुई थी. हरिद्वार के इस आदमी ने वहां के आश्रम में रह रहे आनंद गिरि की साजिश की जानकारी महंत नरेंद्र गिरि को दी थी. सीबीआई जांच के दौरान उस तीसरे आदमी तक पहुंचने के लिए नरेंद्र गिरि के दोनों मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल खंगाल चुकी है. इसके साथ ही, तीनों आरोपी आनंद गिरि, आद्या तिववारी और संदीप तिवारी के कॉल डिटेल के आधार पर जांच की जा रही है.

बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की कथित सुसाइड के मामले में यहां की एक अदालत ने सोमवार को तीनों आरोपियों को सात दिन के सीबीआई रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि के अनुसार, सीबीआई ने नैनी जेल में बंद आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को रिमांड पर लेने का प्रार्थना पत्र रविवार को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था.

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अग्रहरि ने बताया कि सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तीनों आरोपियों का पक्ष सुना गया, जिन्होंने सीबीआई रिमांड को लेकर किसी तरह की आपत्ति नहीं की. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने तीनों आरोपियों को 28 सितंबर सुबह नौ बजे से चार अक्टूबर शाम पांच बजे तक सात दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजने का आदेश दिया.

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