लॉकडाउन : UP में बेवजह घूमने पर एक दिन में 9103 पर एफआईआर, लगा 4.45 करोड़ का जुर्माना

उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के कानून तोड़ने के आरोप में रविवार को 9103 एफआईआर दर्ज हुए. इसके अलावा जमाखोरी और कालाबाजारी करने के आरोप में 170 एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं

By Rajat Kumar | April 6, 2020 8:01 AM

लखनऊ : कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन है. पूरे देश में बाजार बंद हैं. ट्रेनें, बसें, हवाई जहाज, टैक्सियां कुछ भी नहीं चल रही है. इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर किसी को सड़कों पर निकलने की इजाजत नहीं है. इसके बावजूद देश के कई हिस्सों में लोग लॉकडाउन को तोड़ते नजर आये. ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लॉकडाउन के बेवजह घूमने वालों को सख्त कार्रवाई कर रही है.

उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के कानून तोड़ने के आरोप में रविवार को 9103 एफआईआर दर्ज हुए. इसके अलावा जमाखोरी और कालाबाजारी करने के आरोप में 170 एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं. साथ ही लॉकडाउन तोड़ने वाले वाहनों से 4.45 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है. इससे पहले पूरे प्रदेश में वाहनों की चेकिंग भी हुई और कई वाहनों को सीज भी किया गया.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर घोषित किया गया लॉकडाउन 15 अप्रैल को खुलेगा और उसके बाद भीड़ को एकत्र होने से रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाये जाने की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी सांसदों और मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा, “15 अप्रैल से बंद समाप्त होगा तो दो काम करने होंगे. जब 15 अप्रैल को हम बंद खोलेंगे तो जमावड़ा ना होने पाए, इसमें आपकी सहभागिता और सहयोग चाहिए होगा.”

बता दें कि सीएम योगी ने रविवार को कहा कि “क्योंकि 15 अप्रैल को हम जैसे ही बंद खोलेंगे और एकाएक भीड़ जुट जाएगी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा. मैं चाहूंगा कि इसके लिए हम लोग एक व्यवस्था बनाएं. मैं इसके लिए आप लोगों से सुझाव भी चाहूंगा. आप अपना सुझाव लिखकर भेजें कि क्या होना चाहिए.”

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