यूपी : छह लोगों की हत्या मामले में दो को मौत की सजा, एक को उम्रकैद

मुजफ्फरनगर : एक स्थानीय अदालत ने जिले के बुतरादा गांव में छह लोगों की हत्या मामले में आज दो लोगों को मौत की सजा और एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश तेज बहादुर सिंह ने मदन (40) और सुदेश (45) को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 307 […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 31, 2015 11:19 PM

मुजफ्फरनगर : एक स्थानीय अदालत ने जिले के बुतरादा गांव में छह लोगों की हत्या मामले में आज दो लोगों को मौत की सजा और एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश तेज बहादुर सिंह ने मदन (40) और सुदेश (45) को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 307 (हत्या के प्रयास), 449 (अपराध करने के लिए घर में गैरकानूनी रुप से घुसना), 147 (दंगा) और 148 (घातक हथियारों के साथ दंगा) के तहत दोषी ठहराया.

बुतरादा गांव में पुरानी दुश्मनी को लेकर छह लोगों की हत्या के मामले में दोनों को मौत की सजा सुनाई गई. अदालत ने ईश्वर नाम के व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई. सरकारी वकील पवन सिंघल ने कहा कि गांव में पुरानी दुश्मनी को लेकर छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और सात अन्य घायल हुए थे.

Next Article

Exit mobile version