पुणे नगर निगम ने जारी की नयी गाइडलाइन, 28 जून से अब शाम चार बजे तक खुलेंगी दुकानें, 50 फीसदी के साथ खुलेंगे रेस्तरां

Maharashtra, Pune Municipal Corporation, New guidelines : पुणे : पुणे नगर निगम ने सोमवार, 28 जून से प्रभावी होने के लिए शनिवार को नये दिशा-निर्देश जारी किये. आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हर दिन केवल शाम चार बजे तक खुली रहेंगी. वहीं, गैर-जरूरी दुकानें सोमवार से शुक्रवार के बीच शाम चार बजे तक खुली रहेंगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 26, 2021 6:00 PM

महाराष्ट्र : पुणे नगर निगम ने सोमवार, 28 जून से प्रभावी होने के लिए शनिवार को नये दिशा-निर्देश जारी किये. आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हर दिन केवल शाम चार बजे तक खुली रहेंगी. वहीं, गैर-जरूरी दुकानें सोमवार से शुक्रवार के बीच शाम चार बजे तक खुली रहेंगी.

इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार के बीच रेस्तरां, फूड कोर्ट 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खुले रहेंगे. शनिवार और रविवार को केवल पार्सल और होम डिलीवरी की अनुमति है. सोमवार से शुक्रवार के बीच 50 लोगों के साथ सामाजिक, धार्मिक और मनोरंजन कार्यक्रमों की अनुमति होगी.

पुणे नगर निगम की नयी गाइडलाइन के मुताबिक, जिम, सैलून, स्पा शनिवार और रविवार को शाम चार बजे तक खुले रहेंगे. सोमवार से शुक्रवार शाम चार बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी. मॉल और थिएटर-मल्टीप्लेक्स, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.

मालूम हो कि इससे पहले पुणे जिले में कोरोना की स्थिति और उपायों को लेकर गृह मंत्री दिलीप पाटिल की अध्यक्षता में शुक्रवार को समीक्षा बैठक हुई थी. बैठक के दौरान गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने कहा कि कोरोना मरीजों की मौजूदा संख्या को देखते हुए इस हफ्ते की पाबंदियां अगले हफ्ते तक लागू रहेंगी.

बैठक में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा था कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, पुलिस प्रशासन को दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए. साथ ही कहा कि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए जिले में 15 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.

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