Vasooli Case: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

Maharastra Vasooli Case महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है. अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) की विशेष अदालत ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 15, 2021 4:43 PM

Maharastra Vasooli Case महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है. अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) की विशेष अदालत ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सेशन कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री को 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया है.

बता दें कि अनिल देशमुख की ईडी की कस्टडी खत्म हो गई थी. कोर्ट में पेश करने से पहले उनका मेडिकल कराया गया था. एनसीपी नेता अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने वसूली मामले में 1 नवंबर को पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था. रिमांड बढ़ाने की ईडी की याचिका खारिज करने के बाद एक अवकाश प्राप्त बैंच ने 6 नवंबर को देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

पिछली सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत बढ़ाने की मांग का विरोध करते हुए अनिल देशमुख के वकील ने पूछा कि उसने मामले में अन्य आरोपी और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है. मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को कभी पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया.

विशेष अवकाशकालीन अदालत ने छह नवंबर को 71 वर्षीय देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा था और ईडी की हिरासत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी. इसके एक दिन बाद ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था. फिर पूर्व मंत्री को शुक्रवार को पीएमएलए की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ा दी थी.

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