Maharashtra Government महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अब रात 10 बजे तक होटल और रेस्तरां के संचालन की अनुमति दी है. बता दें कि महाराष्ट्र में अभी तक होटल और रेस्तरां को शाम चार बजे तक ही संचालित करने की अनुमति थी. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बारे में सरकार की ओर से जल्द एसओपी जारी (SOP) किया जाएगा.
हालांकि, होटल व रेस्तरां रात 10 बजे तक खोले रखने के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किए जाने का ध्यान रखना होगा. नियमों का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ प्रशासन की ओर से कठोर कार्रवाई किए जाने के संकेत भी दिए गए है. गौरतलब है कि महाराष्ट्र में अभी होटल व रेस्तरां दिन में 4 बजे तक ही खुलने के आदेश दिए गए थे. होटल व्यवसायी काफी समय से होटल बंद करने के समय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे.
इसी के मद्देनजर होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और प्रदेश में होटल को देर रात तक खोलने का परमिशन देने की मांग की थी. उस वक्त मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह सही फैसला लेंगे. इस फैसले ने होटल व्यवसायियों के खिलाफ लड़ाई को सफल बना दिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह तय किया गया है कि होटल 15 अगस्त से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे.
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री बोले- ऐसी नौबत आई तो ‘संपूर्ण लॉकडाउन’इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि यदि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की मांग प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन से ज्यादा होती है, तो राज्य में लॉकडाउन लग सकता है. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, राजेश टोपे ने कहा कि तीसरी लहर में जिस वक्त ऑक्सीजन की मांग 700 मीट्रिक टन के पार चली जाएगी, राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिजा जाएगा. क्योंकि, दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। यह स्पष्ट नहीं है कि हमारी जो मांग होगी वह हमें केंद्र से मिल जाएगी.
बताया जा रहा है कि सरकार ने होटल व्यावसायियों के हितों का ध्यान रखते हुए प्रदेश में अब रात 10 बजे तक होटल खुले रखने का आदेश दिया है. बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त से वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर की अनुमति दी है. लेकिन, यह सुविधा दूसरा डोज लेने के 14 दिन बाद मिलेगी. क्योंकि, दूसरे डोज के चौदह दिन बाद ही शरीर में ऐंटिबॉडी बनती है. लोकल ट्रेन में सफर के पात्र दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए क्यूआर कोड आधारित पास जारी करने का इंतजाम किया गया है.
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