हनुमान चालीसा विवाद: नवनीत राणा और रवि राणा को मिली जमानत, माननी होगी कोर्ट की ये बड़ी शर्त

हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपत्ति को जमानत मिल गई है. मुंबई सेशंस कोर्ट ने दोनों को सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने कहा है कि, केस को लेकर दोनों प्रेस से बात नहीं करेंगे. दोनों सुनिश्चित करें की दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे. बता दें, 50 हजार के निजी मुतलके पर दोनों को जमानत मिली है.

Hanuman chalisa controversy: हनुमान चालीसा विवाद मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को सशर्त जमानत मिल गई है. अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट ने जमानत दी है. बीते 11 दिनों से जेल में बंद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर मुंबई सेशंस कोर्ट में 2 मई को सुनवाई हो गई थी. लेकिन कुछ कारणों से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

जमानत के लिए कोर्ट ने रखी शर्त: नवनीत राणा और रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि, राणा दंपत्ति इस केस को लेकर किसी भी प्रेस से बात नहीं करेंगे. कोर्ट ने ये भी कहा कि दोनों सुनिश्चित करें की दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी शर्त रखी की दोनों सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. इसके बाद कोर्ट ने राणा दंपत्ति की जमानत मंजूर कर ली. दोनों को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने कहा था कि वो सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. जिसका शिवसेना का जमकर विरोध किया था. इसी के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था. गौरतलब है कि इस मामले में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने राणा दंपत्ति के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया था.

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