चाईबासा : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनायी सजा
By Prabhat Khabar News Desk | Updated at :
प्रतिनिधि, चाईबासा प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कठोर सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोषी एतवा लुगुन आनंदपुर थाना के बेड़ाइचिंडा गांव का रहनेवाला है. पीड़िता के बयान पर 14 अप्रैल 2020 को धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले बताया कि 11 अप्रैल 2020 को शाम करीब पांच बजे घर से कुछ दूर स्थित नाला के पास जामुन की डाली लाने गयी थी. इसी क्रम में आरोपी ने जमीन पर पटक दिया. जब वह चिल्लाने का प्रयास करने लगी तो उसने हाथ से मुंह बंद कर दिया और जबरन दुष्कर्म किया. किसी तरह मुंह से उसके हाथ को हटाकर चिल्लाने लगी. आवाज सुनकर नाला में स्नान कर रहे गांव के बच्चे दौड़कर आने लगे तो आरोपी एतवा लुगुन उसे छोड़ कर धमकी देते हुए वहां से भाग गया. डर से वह किसी को नहीं बतायी. 14 अप्रैल 2020 को परिजनों को आपबीती बतायी और इसके बाद मामला दर्ज किया गया.
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