West Singhbhum News : आदेश के बाद भी ट्रेनिंग में नहीं गये आरपीएफ के 10 जवान, सस्पेंड
आदेश के बाद भी ट्रेनिंग में नहीं गये आरपीएफ के 10 जवान, सस्पेंड
चक्रधरपुर. हजारीबाग व मानेसर स्थित एनएसजी बीएसएफ केंद्र में कमांडो कोर्स के लिए रिपोर्ट नहीं करने व आदेश के बावजूद ट्रेनिंग पर नहीं जाने पर चक्रधरपुर रेल मंडल के आरपीएफ के 10 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है. वरीय अधिकारियों के आदेश व आरपीएफ नियमावली की अवहेलना करने के आरोप में चक्रधरपुर रेल मंडल में आरपीएफ के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त पी शंकर कुट्टी ने टाटानगर, सीनी, बंडामुंडा, राउरकेला व झारसुगुड़ा में तैनात 10 जवानों को सस्पेंड कर दिया है. सस्पेंड हुए जवानों में टाटानगर के सीपी प्रजापति, सीनी के रब्बानी खाम, एमके चौहान, अमित कुमार, बंडामुंडा के सीबी सिंह, सोनू कुमार, राउरकेला के अमरजीत कुमार, जितेंद्र कुमार, झारसुगुड़ा के गोपाल सिंह व डीके पंडित शामिल हैं.
सस्पेंड आरपीएफ जवानों को मिलेगा 50 प्रतिशत निर्वहन भत्ता :
सस्पेंड पत्र में उल्लेख किया गया है कि निलंबन किये गये आरपीएफ जवानों को सस्पेंड के दौरान नियमों के अनुसार 50 फीसदी निर्वहन भत्ता मिलेगा. उन्हें हर दिन 10.30 बजे अपने संबंधित मुख्यालय में हाजिरी लगानी होगी. बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिया गया है.क्या है आरपीएफ की नियमावली:
आरपीएफ नियमावली 1987 के नियम 134 (ए) के तहत कार्रवाई की गई है. इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित होने या विचाराधीन होने की स्थिति में सस्पेंड का प्रावधान है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
