बीएलडब्ल्यू का अपहरण कर हत्या में 8 को उम्रकैद

26 अगस्त 2012 को आरोपियों ने दिया था घटना को अंजाम दो लोगों को गोली मारकर तालाब में फेंक दिया था हत्यारों ने घटना में एक बच गया था, जिसके बयान पर मामला दर्ज हुआ था चाईबासा : कुमारडुंगी प्रखंड के बीएलडब्ल्यू बीरेंद्र मुदुइया हत्याकांड की सुनवाई कर रही द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश […]

26 अगस्त 2012 को आरोपियों ने दिया था घटना को अंजाम

दो लोगों को गोली मारकर तालाब में फेंक दिया था हत्यारों ने
घटना में एक बच गया था, जिसके बयान पर मामला दर्ज हुआ था
चाईबासा : कुमारडुंगी प्रखंड के बीएलडब्ल्यू बीरेंद्र मुदुइया हत्याकांड की सुनवाई कर रही द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने आठ आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सजा पाने वालों में विजय मुदुइया, घनश्याम मुदुइया, मनोज मुदुइया, जगदीश देवगम, वीरसिंह मुदुइया, बंकरा मुदुइया, विभीषण रूइदास व बबलू मुंडा (सभी जोड़ापोखर, झींकपानी निवासी) शामिल है. झींकपानी थानांतर्गत हतनाबेड़ा निवासी पचाय मुदुइया के बयान पर 27 अगस्त 2012 को थाने में मामला दर्ज हुआ था. इसके अनुसार पचाय मुदुइया राजमिस्त्री का काम करता है.
वह 26 अगस्त 2012 को काम कर शाम करीब पांच बजे साइकिल से हतनाबेड़ा जा रहा था. रास्ते में कुमारडुंगी के बीएलडब्ल्यू बीरेंद्र मुदुइया से मुलाकत हो गयी. इसके बाद पचाय अपनी साइकिल छोड़कर बीरेंद्र मुदुइया की मोटरसाइकिल पर बैठकर असुरा गांव स्थित संध्या गुदड़ी सब्जी खरीदने चला गया. गुदड़ी में उक्त आरोपियों ने बीरेंद्र और पचाय का अपहरण कर कर लिया. सभी दोनों को हड़िरा गांव की ओर ले गये. रात को दोनों को एक पत्थर पर बैठाया और उनपर गोली चलायी.
गोली लगने से बीरेंद्र मुदुइया की मौत हो गयी. वहीं पचाय गंभीर रूप से घायल हो गया. आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने की नीयत से दोनों को उठाकर हड़िरा गांव स्थित तालाब में फेंक दिया. रात में पचाय का होश आया, तो वह पानी से बाहर निकलकर हड़िरा गांव पहुंचा. उसने घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी. दूसरे दिन सुबह ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने पचाय को सदर अस्पताल में इलाज कराया.

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