शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म 10 साल की सश्रम कारावास

चाईबासा : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी रत्ना हेस्सा को गुरुवार को दोषी करार देकर 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. आरोपी ओड़िशा के मयूरभंज जिलांतर्गत इंदकुटी (तिरिंग) गांव के हिंदुआ टोला का रहने वाला है. पीड़िता ने 12 मई 2012 को उसके खिलाफ […]

चाईबासा : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी रत्ना हेस्सा को गुरुवार को दोषी करार देकर 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. आरोपी ओड़िशा के मयूरभंज जिलांतर्गत इंदकुटी (तिरिंग) गांव के हिंदुआ टोला का रहने वाला है. पीड़िता ने 12 मई 2012 को उसके खिलाफ चाईबासा महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था.

उसने बताया था कि अभियुक्त ने उसे पहले प्रेमजाल में फंसाया. इसके बाद शादी का प्रलोभन देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया. इस बीच वह गर्भवती हो गयी, तो उसका गर्भपात करा दिया गया. बाद में आरोपी को रेलवे में नौकरी होने पर उसने उसके साथ बातचीत बंद कर दी.

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