चाईबासा : हत्या के आरोपी नोरो बांकिरा को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
कराईकेला थाना अंतर्गत मटकोबेड़ा गांव निवासी गांगी बांकिरा के बयान पर 10 फरवरी 2012 को कराईकेला थाने में उक्त आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था. दर्ज मामले में बताया कि फसल को लेकर दोनों भाइयों के बीच झगड़ा चल रहा था. 9 फरवरी 2012 को गांव में मागे पर्व मनाया जा रहा था. इसी दौरान छोटा भाई नोरो बांकिरा ने कुल्हाड़ी से मार रानो बाकिरा की हत्या कर दी.
