एक परिवार के पांच की हत्या मामले में पांच को उम्रकैद
चाईबासा : पंड्राशाली के गोंडाई गांव में वर्ष 2008 में अवैध संबंध के शक में एक परिवार के पांच लोगों की हत्या मामले में जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इनमें त्रिभोन दोराई, पापराई दोराई, घासीराम दोराई, टिपू दोराई व लिंगा दोराई शामिल है. इस संबंध में पीड़ित परिवार से बचा एकमात्र सदस्य दुबराज दोराई ने पंड्राशाली ओपी में 23 नवंबर 2008 को मामला दर्ज कराया था. उसने बताया कि घटना के दिन उसके पिता निर्मल दोराई, मां पैदा दोराई, दादी सोनामुनी दोराई,
दो भाई घनश्याम दोराई व त्रिभोन दोराई घर पर थे. पड़ोस में रहने वाले त्रिभोन दोराई समेत सात लोग उसके घर में फर्सा, भुजाली, तीर-धनुष, साबल समेत व घातक हथियार के साथ घुस गये. उन्होंने एक-एक कर परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी. इसके बाद शव पास स्थित जंगल में फेंक दिया. वह छिपे रहने के कारण बच गया. इस मामले में पुलिस ने नामजद सात लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें से दो नाबालिग थे.
इस कारण मामला जुवेनाइल कोर्ट में भेजा गया. वहीं अन्य पांच आरोपियों के खिलाफ आठ साल तक कोर्ट में मुकदमा चलता रहा. सभी सबूत के आधार पर आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया था.
जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
वर्ष 2008 में अवैध संबंध के शक में दिया गया था घटना को अंजाम
पीड़ित परिवार से बचे एकमात्र सदस्य ने दर्ज कराया था मामला
