चाईबासा : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजनन्दन राय के न्यायालय ने शुक्रवार को एक अहम निर्णय मे मां की हत्या करने के आरोपी पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जगन्नाथपुर गरदीसाई निवासी पुरनोमीत तांती ने जगन्नाथपुर थाना में 25 जुलाई 2010 को शिकायत दर्ज करायी थी. जिसमें उसने बताया कि 24 जुलाई को उसकी मां खिरो तांती चापाकल में कपड़ा धो रही थी. इसी दौरान उसका छोटा भाई मुरलीधर तांती दावली लेकर वहां पहुंचा. उसके द्वारा जोते गये खेत में मां द्वारा धान रोप दिये जाने से वह आक्रोशित था. इसी बात पर बहस होने के बाद उसने मां पर दावली से हमला कर दिया. मां की मौके पर ही मौत हो गयी. मां को मिलने वाली पेंशन राशि में हिस्से की मांग को लेकर वह उससे हमेशा झगड़ता रहता था. अदालत ने पुलिस द्वारा दिये गये सबूत व गवाहों के बयान के बाद शुक्रवार को आरोपी पुत्र के िखलाफ सजा सुनाई.
