चाईबासा : पत्नी की प्रेमी का अपहरण कर हत्या करने के मामले में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी पति रौशन टोपनो को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. 27.3.2011 को जगन्नाथपुर थाना में मृतक सोनू निषाद के पिता राजेंद्र निषाद की ओर से शिकायत दर्ज में बताया गया था कि 19 मार्च 2011 की रात आठ बजे जगन्नाथपुर स्थित उनके मोबाइल दुकान से सोनू को रौशन का नाबालिग साला बुला कर ले गया था. जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चला.
छानबीन करने पर पता चला कि रौशन के पत्नी के साथ उसके बेटे के प्रेम संबंध था. रौशन ने अपने नाबालिग साले की सहायता से उसके बेटे का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में रौशन को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है. जबकि उसके नाबालिग साले का मामला जुवेनियल बोर्ड भेज दिया गया है.
