जेल अदालत में तीन की रिहाई

चाईबासा : ला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के तत्वावधान में रविवार को जेल अदालत का आयोजन किया गया. जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चाईबासा के न्यायालय से जीआर वाद (संख्या-284/2004) के आरोपी को 1000 रुपये दंड की सजा सुनायी. जबकि अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदर चाईबासा पार्थ सारथी घोष की अदालत से जीआर वाद (संख्या-719/2014) […]

चाईबासा : ला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के तत्वावधान में रविवार को जेल अदालत का आयोजन किया गया. जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चाईबासा के न्यायालय से जीआर वाद (संख्या-284/2004) के आरोपी को 1000 रुपये दंड की सजा सुनायी.

जबकि अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदर चाईबासा पार्थ सारथी घोष की अदालत से जीआर वाद (संख्या-719/2014) के आरोपी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चाईबासा लुसी सुसेन तिग्गा के न्यायालय से जीआर वाद (संख्या 411/2001) के आरोपी को रिहा कर दिया गया.

जेल अदालत प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में हुई. इसमें सचिव संजय कुमार, न्यायाधीश रमाशंकर सिंह, अजरुन साव, पार्थ सारथी घोष, लुसी सुसेन तग्गा समेत कारा अधीक्षक व जेलर उपस्थित थे.

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