सिमडेगा. नगर निकाय चुनाव के तहत चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अध्यक्ष व वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के लिए व्यय संबंधी बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय प्रेक्षक ब्रजेश कुमार ने प्रत्याशियों को चुनावी व्यय से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के लिए अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गयी है. इसके तहत नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिकतम छह लाख रुपये व वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी एक लाख पचास हजार रुपये तक चुनावी खर्च कर सकते हैं. प्रेक्षक ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करना निर्वाचन नियमों का उल्लंघन माना जायेगा. बैठक में प्रत्याशियों को चुनावी खर्च का सही एवं अद्यतन लेखा-जोखा रखने, व्यय रजिस्टर संधारित करने, समय-समय पर व्यय विवरण प्रस्तुत करने तथा प्रचार-प्रसार में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों का विवरण दर्ज करने के बारे में जानकारी दी गयी. साथ ही आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने, अवैध व्यय से बचने व पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. प्रशिक्षण के माध्यम से प्रत्याशियों को निष्पक्ष, स्वच्छ व नियम सम्मत चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक सावधानियों से अवगत कराया गया. बैठक में निर्वाची पदाधिकारी नगर अध्यक्ष, सभी निर्वाची पदाधिकारी वार्ड पार्षद, सभी प्रत्याशी समेत अन्य उपस्थित थे.
आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करें : व्यय प्रेक्षक
अध्यक्ष व पार्षद प्रत्याशियों के लिए व्यय संबंधी बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन
