सिमडेगा. एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया. बताया गया कि 22 दिसंबर 1994 को बानो थाना क्षेत्र निवासी मैनेजर साहू जामटोली बाजार गया था. इस क्रम में लच्छू उर्फ लक्ष्मण बड़ाइक ने उसकी हत्या कर दी थी. सिमडेगा पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान व उत्कृष्ट अभियोजन के फलस्वरूप सभी गवाहों को ससमय न्यायालय में उपस्थित कराया गया. इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक निशि कच्छप ने पैरवी की.
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
