ग्रामसभा को मिले है व्यापक अधिकार

ग्रामसभा को मिले है व्यापक अधिकार

सिमडेगा. विधायक भूषण बाड़ा ने विधानसभा सत्र में सिमडेगा जिले के अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि पूर्ण अनुसूचित जिला होने के बावजूद विलेज काउंसिल को जमीनी स्तर पर वह अधिकार नहीं मिला है, जिसकी गारंटी पेसा अधिनियम देता है. विधायक के तारांकित प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया कि विभागीय अधिसूचना संख्या- 40, दिनांक दो जनवरी 2026 के माध्यम से झारखंड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली 2025 को राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है. इसके तहत ग्राम सभाओं को प्रशासनिक व आर्थिक अधिकार सौंपे गये हैं. सरकार ने कहा कि अब ग्राम सभाओं को तेंदू पत्ता समेत सभी प्रकार के लघु वनोपज के संग्रहण, उपयोग और बिक्री का अधिकार दिया गया है. ग्रामीण अपने घर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंधन ग्राम सभा के माध्यम से कर सकेंगे. इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और सीधा लाभ आदिवासियों व मूलवासियों को मिलेगा. विधायक ने कहा कि विलेज काउंसिल का अधिकार अभी भी कागजों तक सीमित है. बालू उठाव, उत्खनन, पत्ता संग्रहण, जुआ व मुर्गा लड़ाई जैसी गतिविधियां जारी हैं. सरकार ने इन आरोपों को असत्य बताया. विधायक ने जमीनी स्तर पर अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग दोहरायी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
और पढ़ें
Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >