लूटपाट के पांच आरोपियों को 10-10 साल की सजा

एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला

सिमडेगा. एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने लूटपाट करने के पांच आरोपियों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनायी तथा 30-30 हजार रुपए जुर्माना लगाया. प्रभारी लोक अभियोजन निशि कच्छप ने बताया कि घटना 19 अप्रैल 2022 की है. औरंगाबाद बिहार निवासी रामदास राम नामक व्यक्ति अपने पिकअप वाहन से शादी का सामान लेकर ठेठईटांगर थाना क्षेत्र के जोराम आया था. वह समान अनलोड कर पिकअप से वापस औरंगाबाद लौट रहा था. इस दौरान एक कार उसका पीछा करते उसे ओवरटेक कर उसकी पिकअप को रोक लिया. इसके बाद कार से उतर कर दो व्यक्ति उसके पास आये और उसके साथ मारपीट करते हुए उसे पिकअप से उतार कर उसकी पिकअप लूट ली. इसके बाद कार सवार रामदास को जबरन अपनी कार में बैठा कर उसे कोलेबिरा घाटी में छोड़ कर पिकअप वाहन लेकर भाग गये. इसके बाद रामदास ने ठेठईटांगर थाना जाकर लूटपाट करने का मामला दर्ज कराया. मामले के अनुसंधान के बाद पुलिस घटना में शामिल पांच लोग अभिषेक कुमार, मृत्युंजय सिंह, अंतू कुमार, सुधीर सिंह और व्यास सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने घटना में शामिल पांचों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक निशि कच्छप ने दलीलें पेश की.

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By Prabhat Khabar News Desk

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