बाल श्रम के खिलाफ बांसजोर में चला निरीक्षण अभियान

जिले में बाल एवं किशोर श्रम पर रोक लगाने के उद्देश्य से सोमवार को बांसजोर प्रखंड में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया.

बाल श्रम कराये जाने पर होगी कार्रवाई

सिमडेगा. जिले में बाल एवं किशोर श्रम पर रोक लगाने के उद्देश्य से सोमवार को बांसजोर प्रखंड में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया. यह अभियान झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, श्रम अधीक्षक कार्यालय और बाल कल्याण समिति की संयुक्त टीम द्वारा संचालित हुआ. टीम ने दुकानों, होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर बाल श्रम की स्थिति का गहन अध्ययन किया.

निरीक्षण के दौरान संचालकों को बाल श्रम निषेध से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गयी और चेतावनी दी गयी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य कराना दंडनीय अपराध है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसा पाये जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. राहत की बात यह रही कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में बाल श्रम करते हुए बच्चे नहीं मिले. इस पर अधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया, लेकिन भविष्य के लिए सभी संचालकों को सख्त हिदायत दी कि बाल श्रम से पूरी तरह दूर रहें.

बाल श्रम समाज के समग्र विकास में बाधक है

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव मरियम हेमरोम ने कहा कि बच्चों का भविष्य शिक्षा से जुड़ा है, मजदूरी से नहीं. उन्होंने जोर देकर कहा कि बाल श्रम समाज के समग्र विकास में बाधक है, इसलिए इसे समाप्त करने के लिए प्रशासन के साथ-साथ आम जनता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है. उन्होंने लोगों से अपील की कि कहीं भी बाल श्रम की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि बच्चों को सुरक्षित वातावरण और शिक्षा का अधिकार मिल सके.

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Published by: Vikash nath

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