मंथन. सेवा देने की गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर कार्यशाला
सिमडेगा : समाहरणालय में उपायुक्त विजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सेवा देने की गांरटी अधिनियम 2011 के क्रियान्वयन संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया. उपायुक्त ने उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड राज्य सेवा देने की गांरटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत आम जनता को समय पर लाभ देना है. किसी भी तरह से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. सरकार की नियमावली का पालन सिमडेगा जिले के सभी विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी शत प्रतिशत करें.
नियम से हट कर कभी भी कार्य न करें. जिले के विकास की गति में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए. विभाग के पदाधिकारियों की जवाबदेही है कि वे आम जनता को अधिक से अधिक लाभ कैसे पहुंचायें. सभी बीडीओ, सीओ, कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि नियम के अनुसार ससमय आमजनता को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए. अपर समाहर्ता अरविंद कुमार ने सरकार से प्राप्त नियम के प्रारूप को उपस्थित पदाधिकारियों को बताया.
इडीएम चंद्रशेखर कुमार ने पीपीटी के माध्यम से झारखंड राज्य सेवा देने की गांरटी अधिनियम 2011 के बारे में बताया. कार्यशाला में अनुमंडल पदाधिकारी दिलेश्वर महतो, कार्यपालक दंडाधिकारी नंदजी राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता महादेव मुरमू, सभी राजस्व कर्मचारी सहित अन्य मौजूद थे.
