सिमडेगा. पिछले 18 फरवरी को एसपी के साथ हुई व्यवसायियों की बैठक में जो निर्णय लिये गये थे, उस पर कार्रवाई का निर्देश थाना प्रभारी को दिया है. निर्णय के आलोक में एसपी ने थाना प्रभारी को आदेश जारी कर कहा है कि सभी प्रकार के दुकानदार अपनी दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे. दुकानदार सुबह दस बजे से पूर्व एवं संध्या सात बजे के बाद ही मुख्य पथ पर ट्रक से लोडिंग व अनलोडिंग का काम करेंगे. निर्देश नहीं माननेवाले दुकानदार पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें. आदेश में यह भी कहा गया कि मुर्गा, मीट, मछली दुकानों को बाजार समिति परिसर में स्थानांतरित करना सुनिश्चित करें. यह भी कहा गया है कि यदि कोई दुकानदार निर्देश का उल्लंघन करता है तो उस पर पुलिस अधिनियम 34 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें.
एसपी ने दिया कार्रवाई का निर्देश
सिमडेगा. पिछले 18 फरवरी को एसपी के साथ हुई व्यवसायियों की बैठक में जो निर्णय लिये गये थे, उस पर कार्रवाई का निर्देश थाना प्रभारी को दिया है. निर्णय के आलोक में एसपी ने थाना प्रभारी को आदेश जारी कर कहा है कि सभी प्रकार के दुकानदार अपनी दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का […]
