Seraikela Kharsawan News : घरेलू हिंसा व बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं से दूर रहें : अधिवक्ता

खरसावां : हुडांगदा में विधिक जागरुकता सह चलंत लोक अदालत अभियान

खरसावां. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला-खरसावां की ओर से खरसावां के प्रधान माझी व सीओ कप्तान सिंकु ने हरी झंडा दिखा कर चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरुकता वैन को रवाना किया. चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरुकता वैन के माध्यम से खरसांवां प्रखंड के रिडिंग पंचायत के हुड़ागदा गांव में विधिक जागरुता कार्यक्रम और चलंत लोक अदालत अभियान संचालित किया गया. इस दौरान ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, जैसे अनाथ बच्चा के लिए स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर योजना के बारे में जानकारी दी गयी. साथ ही सड़क दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर सरकार से मिलने वाले मुआवजे की भी जानकारी उपलब्ध करायी गयी. ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला के पैनल अधिवक्ता प्रणव सिंहदेव ने घरेलू हिंसा और बाल विवाह के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और कुप्रथाओं से बचने का आह्वान किया. विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दी जाने वाली कानूनी सहायता पर भी प्रकाश डाला गया. किसी भी समस्या में पीएलवी से संपर्क करने की सलाह दी गयी. यह कार्यक्रम ग्रामीण समुदाय में कानून के प्रति जागरुकता बढ़ाने और न्याय प्रणाली तक पहुंच सुलभ बनाने का प्रयास है. इस अवसर पर पीएलवी लक्ष्मी गुंदुवा, आलोक कुमार साहू, डाकेश्वर प्रधान, दिनेश कुंभकार हरि कुंभकार, मुखिया नागेश्वरी हेंब्रम, आंगनबाड़ी सेविका एवं ग्रामीण उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By ATUL PATHAK

ATUL PATHAK is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >